अनुशासनात्मक नियम



1. विद्यालय में समय से तथा पूर्ण वेश में न आने पर वापस किया जा सकता है।

2. विद्यालय प्रतिदिन आना अनिवार्य है। उपस्थिति कम होने पर नाम पृथक किया जा सकता है।

3. फोन पर कोई अवकाश स्वीकृत नहीं होगा।

4. अभिभावक अपने पाल्य के समुचित विकास के लिए कोई दो संरक्षक निर्धारित करे।

5. भैय्या/बहन को मध्यावकाश से अवकाश संभव न होगा।

6. विद्यालय में मोबाइल फोन लाना पूर्णतः वर्जित है।

7. भैय्या/बहन द्वारा मोटर साइकिल/ स्कूटी लाना तभी सम्भव होगा जब उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस होगा।

8. विद्यालय की गरिमा के अनुरूप विद्यार्थी द्वारा समाज में कहीं भी व्यवहार न करने पर नाम पृथक कर दिया जायेगा।

9. छात्र-छात्रा का शुल्क अभिभावक स्वयं जमा करें।

10. शुल्क जमा करते समय पाल्य का कक्षा/वर्ग आदि की जानकारी अवश्य दें।



पाल्यों के समुचित विकास हेतु अभिभावकों के लिये अनुकरणीय बिन्दु

1-भैया/बहनों को प्रतिदिन पूर्ण वेश में ही भेजें !

2-समय का पालन अवश्य करें !

3-शुल्क समय से जमा करें !

4-मध्यावकाश से भैया/बहनों को अवकाश नही मिलेगा !

5-भैयाओं के केश साधारण तरीके से कटवायें !

6-भैया/बहनों को प्रतिदिन भोजन अवश्य देकर भेजें !

7-अभिभावक गोष्ठी की सूचना पर अवश्य उपस्थित हों !

8-प्रधानाचार्य एवं आचार्यों से अवकाश के बाद ही मिलें !

9-भैया/बहनों को मोबाइल फोन देकर न भेजें, पकड़े जाने पर फोन जब्त कर लिया जायेगा !

10-प्रत्येक परीक्षा के बाद मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं को अवलोकित करने हेतु अवश्य पधारें !

11-भैया/बहन के द्वारा विद्यालय की किसी सम्पदा को क्षति पहुचाने पर आप को क्षति पूर्ति करनी होगी !

12-भैया/बहन द्वारा लड़ाई-झगड़ा या अन्य असामाजिक कार्य करने पर विद्यालय से तुरन्त निष्कासित कर दिया जायेगा

13-यदि भैया/बहन प्रधानाचार्य या अचार्यों से अभद्र व्यवहार करता है तो उसे विद्यालय से तुरन्त निष्कासित कर दिया जायेगा !

14-शासन के अदेशानुसार किसी भी भैया/बहन को मोटर साईकिल या स्कूटी से विद्यालय आने की अनुमति नही होगी !